New Tax Exemption
New Tax Exemption में मिलेगी नई टैक्स छूट, EPF को स्लैब में जोड़ा जा सकता है, जानें अपडेट
आयकर नई व्यवस्था के फायदे: विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में नई कर व्यवस्था को एकमात्र कर प्रणाली बनाने की तैयारी है। लेकिन, फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाली छूट नहीं मिल रही है।
आयकर नई व्यवस्था के लाभ: 2020 के बजट में आयकर नियमों में कुछ बदलाव किए गए। नई कर प्रणाली जोड़ी गई। इसे New कर व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। 2023 के बजट में इस नई टैक्स व्यवस्था में कुछ नए बदलाव किए गए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ा
गया। साथ ही 7 लाख रुपये तक की आय वालों को टैक्स से छूट दी गई. मामला यहीं नहीं रुका. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफ़ॉल्ट कर प्रणाली बना दिया है। अब जब हम निवेश कर का भुगतान करते हैं या जब हम
आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट होगी। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में नई टैक्स व्यवस्था को एकमात्र टैक्स व्यवस्था बनाने की तैयारी है. लेकिन, फिलहाल पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाली छूट नहीं मिल रही है। इसलिए
इसे और अधिक आकर्षक बनाने की ओर ध्यान दिया जा सकता है। सूत्रों की मानें तो इस बार बदलाव किये जा सकते हैं.
![New Tax Exemption 2024 announced by Finance Minister](https://aajtaknewsinhindi.com/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-05-at-19.59.28-1-300x175.jpeg)
ईपीएफ का लाभ जोड़ा जा सकता है
सूत्रों की मानें तो बजट में नई कर व्यवस्था को और अधिक आकर्षक बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है. एक कर्मचारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ)। इसे नई टैक्स व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है. अभी तक पुरानी टैक्स
व्यवस्था में EPF का इस्तेमाल सेक्शन 80C के तहत New Tax Exemption के लिए किया जा सकता है. इसे नियोक्ता द्वारा फॉर्म 16 में कटौती के रूप में शामिल किया जाता है। लेकिन, इसका फायदा सिर्फ सेक्शन 80सी में ही मिलता है, जहां New Tax Exemption सिर्फ 1.5 लाख रुपये
तक ही है। नई कर व्यवस्था में इसे जोड़ने पर 80सी की विंडो खुलने की संभावना है। हालांकि, अभी तक यह पुष्टि नहीं हुई है कि इसे 80सी के तौर पर शामिल किया जाएगा या अतिरिक्त टैक्स छूट के तौर पर दिया जाएगा।
80C का रास्ता खोलने की तैयारी
कर विशेषज्ञों के मुताबिक नई कर व्यवस्था लागू करते समय यह संकेत दिया गया था कि इस कर प्रणाली को धीरे-धीरे लागू किया जाएगा। इसी शृंखला में सबसे पहले मानक कटौती को जोड़ा गया था। अब अगर ईपीएफ की कैटेगरी जोड़ी जाती है तो करदाताओं को
अतिरिक्त Tax Exemption का लाभ मिलेगा. इससे एक और संकेत मिलता है कि टैक्स छूट के लिए 80C के रास्ते खोले जा रहे हैं. यदि ईपीएफ जोड़ा जाता है तो भविष्य में अन्य कटौतियां भी जोड़ी जा सकती हैं। लेकिन, सरकार सभी लाभ सीधे नहीं देगी क्योंकि पुरानी कर
व्यवस्था अभी भी सिस्टम में है।
![Tax Exemption 2024](https://aajtaknewsinhindi.com/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-05-at-19.59.29-300x229.jpeg)
नई कर प्रणाली में छूट के प्रावधान क्या हैं?
वर्ष 2023 में नई कर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए। मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दी गई। वहीं, छूट के साथ Tax Exemption की कीमत अब 5 लाख रुपये से घटकर 7 लाख रुपये हो गई है। इस संरचना के लिए कर छूट बढ़ा दी गई थी।
इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50,000 रुपये की मिलती है. ऐसे में नई टैक्स व्यवस्था में 7.5 लाख रुपये तक की कुल बचत पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
नई कर व्यवस्था 2023-24
आयकर दर0 से 3 लाखशून्य3 से 6 लाख5 प्रतिशत6 से 9 लाख10 प्रतिशत टैक्स9 से 12 लाख15 प्रतिशत टैक्स12 से 15 लाख20 प्रतिशत
![New Budget of 2024](https://aajtaknewsinhindi.com/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-05-at-19.59.29-1-300x185.jpeg)
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